मोबाइल फोन की स्क्रीन को टूटने और खरोंच से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टेम्पर्ड ग्लास और स्क्रीन प्रोटेक्टर अब सरकार के अनिवार्य गुणवत्ता नियमों के दायरे में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 21 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए “Screen Protectors for Smartphones” को Compulsory Registration Order (CRO), 2021 की सूची में शामिल किया है। नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

Writer by Mohit Kumar 

23-9-2026 3:35 pm

 अब BIS मानक पूरा करना होगा

नए नियम के तहत स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को भारतीय मानक IS 19348:2025 — “Glass Screen Protector — Specification” के अनुरूप होना जरूरी होगा। यानी कंपनियों को निर्धारित गुणवत्ता और परीक्षण आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक नए मानकों में स्क्रीन प्रोटेक्टर की मोटाई, आकार, प्रकाश पारगम्यता (Ligh Transmission), संभावित दोष और मजबूती जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। नियम लागू होने के बाद निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले उत्पादों के निर्माण, आयात, बिक्री या वितरण पर रोक होगी।

 कंपनियों को मिला है तैयारी का समय

सरकार ने यह नियम तत्काल लागू नहीं किया है। कंपनियों और आयातकों को 1 अप्रैल 2027 तक का समय दिया गया है ताकि वे अपने उत्पादों को नए BIS मानकों के अनुरूप कर सकें। इससे बाजार में मौजूद निर्माताओं को परीक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा।

 ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

फिलहाल बाजार में अलग-अलग कीमतों और गुणवत्ता वाले सैकड़ों प्रकार के स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास उपलब्ध हैं। नए नियम का उद्देश्य ऐसे उत्पादों के लिए एक निर्धारित गुणवत्ता मानक लागू करना है।

ग्राहकों के लिए इसका मतलब यह होगा कि नियम लागू होने के बाद बाजार में बिकने वाले संबंधित स्क्रीन प्रोटेक्टर को निर्धारित भारतीय मानक के अनुरूप होना पड़ेगा। हालांकि, सरकारी अधिसूचना में यह नहीं कहा गया है कि टेम्पर्ड ग्लास की कीमत अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। लेकिन कंपनियों पर टेस्टिंग और अनुपालन की अतिरिक्त लागत पड़ने से कीमतों पर असर पड़ सकता है।

 यह मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर पर प्रतिबंध नहीं है

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर पर बैन नहीं लगाया है। बदलाव यह है कि अब इस श्रेणी के उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता एवं पंजीकरण व्यवस्था के तहत लाया गया है।

 स्क्रीन प्रोटेक्टर CRO में 66वां उत्पाद

सरकारी अधिसूचना में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को CRO की सूची में क्रम संख्या 66 पर जोड़ा गया है। इससे पहले इस व्यवस्था के तहत स्मार्टफोन, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, LED टीवी, माइक्रोवेव, प्रिंटर और सेट-टॉप बॉक्स जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल किए जा चुके हैं।

1 अप्रैल 2027 से भारत में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर का कारोबार नए BIS नियमों के तहत होगा। कंपनियों और आयातकों को IS 19348:2025 के अनुरूप उत्पाद तैयार करने होंगे। सरकार का यह कदम स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता में एकरूपता लाने और निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया नियामकीय बदलाव है

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