गंगटोक, 1 अक्टूबर: सिक्किम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दर 58% से बढ़ाकर 60% कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स को इसका लाभ पूर्व प्रभाव से मिलेगा।

Writer by Mohit Kumar 

1-10-2026 6:8 pm

58% से बढ़कर 60% हुआ DA और DR

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले पात्र राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए DA की दर अब 60 प्रतिशत होगी। इसी तरह, संबंधित संशोधित पेंशन संरचना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स को भी 60 प्रतिशत की दर से Dearness Relief (DR) मिलेगा।

यह संशोधन पहले लागू 58 प्रतिशत की दर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसका वास्तविक आर्थिक लाभ कर्मचारी या पेंशनर के बेसिक वेतन अथवा पेंशन पर निर्भर करेगा।

अनुबंध और वर्क-चार्ज कर्मचारियों को भी लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित दर का लाभ उन पात्र कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों और वर्क-चार्ज प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो नियमित राज्य सरकार के पे-स्केल के तहत संशोधित वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

AIS अधिकारियों के लिए भी संशोधित दर

वित्त विभाग के सर्कुलर में All India Service (AIS) अधिकारियों के लिए भी DA की संशोधित दरों का उल्लेख किया गया है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की पुरानी पे-बैंड और ग्रेड-पे व्यवस्था के तहत वेतन पाने वाले AIS अधिकारियों का DA 257% से बढ़कर 262% किया गया है।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संशोधित बेसिक पे व्यवस्था के तहत आने वाले AIS अधिकारियों के लिए DA 58% से बढ़कर 60% किया गया है।

इन दोनों संशोधनों को भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया है।

DA और DR क्यों महत्वपूर्ण हैं?

महंगाई भत्ता यानी DA सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। वहीं, पेंशनर्स के लिए इसी तरह का लाभ Dearness Relief (DR) के रूप में दिया जाता है।

DA/DR की दर बढ़ने से पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में वृद्धि होती है। हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली वास्तविक राशि उसके बेसिक पे या पेंशन और संबंधित पे स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगी।

भुगतान में राउंडिंग का भी निर्देश

वित्त विभाग ने संशोधित भुगतान की गणना को लेकर राउंडिंग के निर्देश भी जारी किए हैं। 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।

विभाग ने सर्कुलर को सभी संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को भेजते हुए इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को PRANALI सिस्टम में भी नई DA/DR दरों को अपडेट करने के लिए कहा गया है।

कुल मिलाकर, सिक्किम सरकार के इस फैसले से संशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत आने वाले पात्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत की अतिरिक्त DA/DR दर का लाभ मिलेगा।

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